छतरपुर में बाजार रहेंगे बन्द, इन दुकानों को मिलेगी छूट

छतरपुर में बाजार रहेंगे बन्द,  इन दुकानों को मिलेगी छूट
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए खोली गयी दुकाने- फाइल फोटो

छतरपुर,

कोरोना वायरस से बचाव के देखते हुए छतरपुर अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रियांशी भंवर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये छतरपुर अनुविभाग अंतर्गत दूध, सब्जी, फल, दवाई इत्यादि अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष व्यवसायिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किये गए हैं। 

इसी तरह छतरपुर अनुविभाग अंतर्गत समस्त हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे, नदी तटों एवं तालाबों पर सामूहिक स्नान वर्जित रहेगा,सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम जिनमें 20 से अधिक व्यक्ति शामिल होने की संभावना है का आयोजन वर्जित होगा, लंगर भण्डारा जैसे सामूहिक भोज का कार्यक्रम वर्जित होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाना या ढकना अनिवार्य होगा, 60 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को स्वास्थ्य अथवा अपरिहार्य कारणों को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, सिनेमा हॉल एवं मैरिज हॉल बंद रहेंगे, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क जिम तथा स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे, कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति बंद रहेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक के लिये प्रभावशील होगा। 

उक्त परिस्थितियां अभी प्रतिवेदित हुई है, ऐसे मे सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदाय करना संभव नहीं है। अतः यह आदेश धारा 144/2 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973  के अंतर्गत समयाभाव होने के कारण एक पक्षीय जारी किया गया है।

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