मरौली खादर में अवैध खनन पकड़े जाने पर 1.66 करोड़ जुर्माना, काम रुका, 28 वाहन भी सीज

मरौली खादर में अवैध खनन पकड़े जाने पर 1.66 करोड़ जुर्माना, काम रुका, 28 वाहन भी सीज
मरौली खादर में जांच करते अधिकारी

बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र अंतर्गत मरौली खादर स्थित बालू खदान में पट्टा धारकों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इस संबंध में खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 17 मई को छापा मारकर मौके पर अवैध खनन पाया। इस पर पट्टा धारक को 1.66 करोड़ का जुर्माना भी किया गया। जुर्माना अदा न होने तक खनन और परिवहन कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल के निर्देश पर खान अधिकारी ने 17 मई को राजस्व टीम के साथ थिंक होम इन्फाबुल्ड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी निवासी सुभाष नगर तेलीबाग लखनऊ के पक्ष में तहसील बांदा स्थित ग्राम मरौलीखादर में स्वीकृत पट्टा की जांच की। खण्ड संख्या 6 में रकबा 23 हेक्टेयर भूक्षेत्र में मौरंग के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की औचक जांच में पाया गया कि पट्टाधारक ने स्वीकृत क्षेत्रार्न्तगत 18510 घन मीटर मौरंग का अतिरिक्त खनन कर बिना ई-एमएम-11 के अवैध रूप से परिवहन किया। अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए डीएम के आदेश पर उक्त क्षेत्र में हुई राजस्व की क्षति 1,66,59,000 का जुर्माना करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही अग्रिम आदेशों तक खनन और परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रशासन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि 20 मई की मध्य रात्रि में खनिज विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर बालू मोरम के अवैध परिवहन के आरोप में 28 वाहनों को भी पकड़ा गया है।

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