चित्रकूट : कंपनी से उपभोक्ता फोरम ने दिलाया क्लेम

घर के बाहर खड़े ट्रक चोरी होने पर बीमा कंपनी से कोई मदद न मिलने पर पीड़ित वाहन स्वामी...

चित्रकूट : कंपनी से उपभोक्ता फोरम ने दिलाया क्लेम

चित्रकूट। घर के बाहर खड़े ट्रक चोरी होने पर बीमा कंपनी से कोई मदद न मिलने पर पीड़ित वाहन स्वामी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। मामले में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी से भुगतान कराया है।

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अधिवक्ता प्रद्युम्न नारायण मिश्रा ने बताया कि बस स्टैन्ड कर्वी निवासी वादी विकास गुप्ता पुत्र रामबाबू गुप्ता ने ट्रक क्रय किया था। 14-15 जनवरी 2019 को भरतकूप में चालक ट्रक खड़ा कर सोने चला गया था। सुबह साढ़े तीन बजे परिचालक शौचक्रिया को गया। लौट कर देखा कि ट्रक नदारद है। जिसकी शिकायत थाने में देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीमा कंपनी को चोरी की जानकारी दी, लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से इंकार दिया। इस पर पीड़ित वाहन स्वामी ने उपभोक्ता फोरम के न्यायालय की शरण ली।

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गुरुवार को उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामसुचित ने 25 लाख 65 हजार रुपए का चेक बीमा कंपनी से वादी को प्रदान किया गया है। रीडर सत्यदेव ओझा ने बताया कि इसके अलावा सात प्रतिशत ब्याज भी दिलाई है। कुल रकम 28 लाख 23 हजार 284 रुपए का चेक वादी को मिला है। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार व वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपएदेने के आदेश कंपनी को दिए गए हैं।

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