राष्ट्रीय लोक अदालत का आठ मार्च को होगा आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आठ मार्च को आयोजित होने वाले...

Feb 14, 2025 - 09:54
Feb 14, 2025 - 09:55
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आठ मार्च को होगा आयोजन

जिला जज ने बैठक कर अधिकाधिक वादो को चिन्हित करने के दिए निर्देश

चित्रकूट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आठ मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी एवं राज्य अधिकारियों की बैठक हुई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष राकेश कुमार त्रिपाठी ने आगामी आठ मार्च लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो को चिन्हित कर निस्तारण पर जोर दिया है। बताया कि लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धाारा 138 एनआई एक्ट, मोटर एक्ट क्लेम वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली, विद्युत अधिनियम व जल कर वाद, सर्विस मैटर्स, वैवाहिक एवं पारिवारिक वाद आदि मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो न्यायालय के समक्ष नहीं आए विशेषकर पारिवारिक मामले, उपभोक्ता फोरम एवं आर्बिटेशन संबंधित वादो का निस्तारण किया जाना है। अधिकारियों से कहा कि अपने विभागों से संबंधित मामलों का लोक अदालत में निस्तारण कराएं। पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस तामील कराया जाए। बैठक में अपर जिला जज नोडल अधिकारी राममणि पाठक, सीजेएम राजेन्द्र प्रसाद भारती, अग्रणी जिला प्रबंधक अनुराग शर्मा, एडीएम न्यायिक राजेश प्रसाद, सीओ राजापुर जयकरन सिंह, सीओ सिटी राजकमल, तहसीलदार वाचस्पति सिंह, अपर सीएमओ एके जतारेया, नायब तहसीलदार श्याम किशोर, दयाशंकर वर्मा, हिमांशू द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

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