बाँदा में व्यापारियों और पुलिस के टकराव के बाद डीएम ने जारी किये ये आदेश

इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके अनुसार अब से जनपद में ये नियम लागू होंगे-

बाँदा में व्यापारियों और पुलिस के टकराव के बाद डीएम ने जारी किये ये आदेश

आज साप्ताहिक बंदी को लेकर बाँदा के व्यापारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी, यहां तक कि पुलिस बाजार बंद कराने पर आमादा थी तो व्यापारी बाजार खोलने पर। व्यापारियों का कहना था कि शासन से जो आदेश जारी हुए हैं उनमें शहर में मंगलवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी समाप्त कर शनिवार और रविवार कर दी गयी है, लिहाजा वो मंगलवार को दुकानें खोल सकते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके अनुसार अब से जनपद में ये नियम लागू होंगे-

शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये प्रतिबन्ध होंगे

  • इस अवधि में सम्पूर्ण जनपद में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे।
  • जनपद में साप्ताहिक बंदी मंगलवार को नहीं होगी। 
  • सम्पूर्ण जनपद के सभी मार्केट/बाजार/हाट/गल्ला मंडी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • जनपद में समस्त बाजार/दुकानों के खोले व बंद किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित रोस्टर समाप्त किया जाता है। सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोली जा सकेंगी।
  • निजी प्रोजेक्ट को छोड़कर समस्त निजी निर्माण कार्य बंद रहेंगे।
  • समस्त व्यक्तियों का अनावश्यक आवागमन बंद रहेगा।
  • सभी व्यक्तियों (यदि अपरिहार्य कार्य न हों) अपने घरों में ही रहेंगे।

उक्त प्रतिबंध निम्न पर लागू नहीं होगा -

  • केवल केमिस्ट, किराना, दूध व ब्रेड की दुकानें व पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे।
  • स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवायें चालू रहेंगी।
  • धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग मानकों के साथ खुले रहेंगे।
  • आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति चालू रहेगी।
  • माल वाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा।
  • राष्ट्रीय/राज्य मार्ग के किनारे स्थित पेट्रोल पम्प व ढाबे खुले रहेंगे।
  • वृहद सफाई स्वच्छता अभियान, डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग कार्यक्रम, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बंधित कार्यालय व कर्मचारियों को छूट होगी।
  • आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित कार्यालयों व उनमें कार्यरत कार्मिकों को छूट होगी।
  • सभी वृहद शासकीय निर्माण कार्य चालू रहेंगे।
  • आवश्यक सेवा व छूट प्राप्त श्रेणी के कार्मिकों के पहचान पत्र को ड्यूटी पास माना जायेगा।

जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने सभी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों से उपरोक्त अवधि में भ्रमणशील रहते हुए उक्त आदेशों के अनुपालन में कड़ाई बरतने का निर्देश दिया है। आदेशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया है।

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