शादी का झांसा देकर 10 दिन तक महिला से किया बुरा काम, आरोपी को मिली ये कठोर सजा

रिश्तेदार महिला के साथ दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार...

शादी का झांसा देकर 10 दिन तक महिला से किया बुरा काम, आरोपी को मिली ये कठोर सजा

चित्रकूट

रिश्तेदार महिला के साथ दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

यह भी पढ़ें-अब जाम के झाम से मुक्तिः ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली से लैस हुआ बांदा शहर का बाबूलाल चौराहा

 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के साथ दुराचार के मामले में बीती 8 जून 2016 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार घटना से 11 साल पहले उसकी शादी प्रयागराज जिले में हुई थी। शादी के बाद उसके दो संताने भी हुई। इस दौरान उसकी चचेरी बहन का देवर मध्य प्रदेश के सतना जिले के सभापुर थाने के बिरसिंहपुर का निवासी बबलू उर्फ धर्मेन्द्र केशरवानी पुत्र कैदी प्रसाद केशरवानी उनके यहां आने जाने लगा। रिश्तेदारी के चलते उसने कोई शक भी नहीं किया और इसका फायदा उठाकर बबलू उसकी पत्नी को प्रसाद के बहाने मिठाई खिलाकर अपने बस में करने के बाद बीती 9 मार्च 2016 को बहला फुसलाकर भगा ले गया।

यह भी पढ़ें-मालवा एक्सप्रेस में धुआं निकलते देख अफरातफरी, यात्री चलती ट्रेन से कूद पडे 

इसकी सूचना मिलने पर वह लोग सूरत गए और वहां से पत्नी को लेकर आए। जिसने घर आने पर बताया कि बबलू ने शादी का झांसा देकर 10 दिन तक उसके साथ बुरा काम किया। इसकी सूचना उसने पुलिस को दी, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसकी पत्नी ने घटना से क्षुब्ध होकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया। जिससे 31 मार्च 2016 को उसकी मौत हो गयी। इलाकाई पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर उसने धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुलिस को अभियोग दर्ज कर विवेचन करने के निर्देश दिए थे।

यह भी पढ़ें-ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का प्रदर्शनः पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो

पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी बबलू उर्फ धर्मेन्द्र केशरवानी को 10 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
यह भी पढ़ें- डाकू ददुआ के बाद ठोकिया पर बनेगी वेब सीरीज, इरफान का बेटा बनेगा ठोकिया



What's Your Reaction?

like
1
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0