नगर पालिका अध्यक्ष सहित दो के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

नगर पालिका परिषद बांदा के बर्खास्त चेयरमैन मोहन साहू और दीपक कुमार गुप्ता के विरुद्ध कोतवाली...

नगर पालिका अध्यक्ष सहित दो के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

बांदा

नगर पालिका परिषद बांदा के बर्खास्त चेयरमैन मोहन साहू और दीपक कुमार गुप्ता के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी और साजिश के अंतर्गत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वही इस बारे में मोहन साहू ने पुलिस पर बिना जांच के मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है।

नगर पालिका अध्यक्ष सहित दो के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

यह भी पढ़ें - लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई स्पेशल रद्द, बदले रूट से चलेंगी कई ट्रेनें

 धोखाधड़ी के मामले में पद से हटाए गए नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू पर फर्जी तरीके से भवन कर निर्धारण रजिस्टर में नामांतरण का आरोप है।नगर पालिका परिषद गृह कर लिपिक विनोद कुमार (मर्दन नाका, छिपटहरी) द्वारा दी गई तहरीर में कहा है कि बिजलीखेड़ा निवासी अरविंद सिंह ने शिकायत की थी कि शांति नगर स्थित उसके मकान का गृह कर दूसरे के नाम दर्ज कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें - जेल में बंद विधायक की खातिरदारी के लिए गुर्गे भेजने वाला थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

जांच में शिकायत सही पाई गई, जबकि भवन कर निर्धारण रजिस्टर पर नामांकन व नामांतरण गृह कर लिपिक द्वारा सक्षम अधिकारी के सत्यापन व स्वीकृति पर दर्ज किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। लिपिक के इन आरोपों पर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को तत्कालीन अध्यक्ष मोहन साहू और दीपक कुमार गुप्ता (पोड़ाबाग) के विरुद्ध धोखाधड़ी और साजिश समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।इसकी विवेचना कोतवाली उप निरीक्षक रामराज सिंह को सौंपी गई है। प्रभारी कोतवाली इंस्पेक्टर शिवशंकर यादव ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई। जांच की जा रही है। 

यह भी पढ़ें - राहुल गांधी की दाढ़ी पर असम के सीएम की टिप्पणी का नसीमुद्दीन ने दिया करारा जवाब

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तत्कालीन चेयरमैन मोहन साहू ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने बिना जांच किए जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 2 मई 2022 को नगर पालिका बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद नामांतरण करने का अधिकार दिया गया था।

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0