गाइडलाइन जारी - 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट खोलने के सम्बन्ध में

गाइडलाइन जारी - 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट खोलने के सम्बन्ध में

मुकेश श्रीवास्तव @ लखनऊ

यूपी सरकार की ओर से मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा अनलाॅक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल सहित होटल रेस्टोरेंट खोलने की गाइडलाइन आज जारी कर दी गयी है। इसमें सरकार द्वारा कोविड के रोकथाम के सामान्य उपाय वही रहेंगे जो पहले भी बताये जा चुके हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट व धार्मिक स्थलों के लिए ये गाइडलाइन निम्नलिखित नियमों के आधार पर जारी की गई है।

  • फेस-कवर/ मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
  • प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यथा-सम्भव एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी रखेंगे।
  • सभी भवन/धर्मस्थल में प्रवेश से पूर्व हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कीणाणु-रहित किया जाएगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • श्वसन सम्बन्धी शिष्टाचारों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इसमें मुँह एवं नाक को खांसते/छींकते हुए टिश्यू-पेपर/रूमाल से पूरी तरह से ढकना चाहिए। प्रयोग के बाद टिश्यू-पेपर आदि को उचित तरीके से (डस्टबिन आदि में) फेंका जाए।
  • अपने स्वास्थ्य का स्वयं निरन्तर पर्यवेक्षण करते हुए किसी प्रकार की बीमारी के सम्बन्ध में तत्काल स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं0 18001805145 पर सम्पर्क करना होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • सभी को आरोग्य-सेतु तथा आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

 धर्म-स्थल/पूजा-स्थलों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश 

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में थार्मिक पूजा स्थल खोले जा सकते हैं।

सभी धार्मिक स्थानों पर निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी-

  1. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में धर्म-स्थलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन व पुलिस के अधिकारीगण धर्म-स्थलों के प्रबन्धन से जुड़े लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी देंगे।
  2. यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक धर्मस्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों।
  3. प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।
  4. जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
  5. सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस-कवर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
  6. कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों के रूप में जन-जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर, स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  7. जहां तक सम्भव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो।
  8. जूते/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि आवश्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति/परिवार द्वारा स्वंय ही अलग-अलग खांचो ब्लाक में रखना होगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  9. परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेन्सिग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
  10. पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आग्न्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरुक किया जाए।
  11. परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेंन्सिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
  12. सोशल-डिस्टेंन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह अंकित कर दिए जाएँ। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  13. प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
  14. लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे।
  15. बैठने के स्थानों को भी सोशल-डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  16. वेन्टिलेशन/एयर-कंडीशनरों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रास-वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके।
  17. प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
  18. सभाएं/मण्डली निषिद्ध रहेंगी।
  19. संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति-संगीत/गाने बजाये जा सकते हैं। किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नही होगी।
  20. प्रार्थना-सभाओं हेतु एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट/दरी/चादर आदि लानी चाहिए जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हों। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  21. धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र-जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक-दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा।
  22. श्रद्धालू एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रुप में स्पर्श न करें।
  23. लंगर/सामुदायिक-रसोई/अन्न-दान आदि हेतु भोजन तैयार/वितरित करते समय शारीरिक-दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।
  24. वितरित करते समय शारीरिक-दूरी के मानकों की अनुपालन करना होगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  25. परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय करने होंगे।
  26. प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु-रहित करने के उपाय करने होंगे।
  27. परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ करना होगा।
  28. आगुन्तक अपने फेस-कवर/मास्क/ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे, यदि कहीं कोई ऐसी सामग्री रहती है तो उनका उचित निपटान सुनिश्चित करना होगा।

परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के मामले में-

  • बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाए।
  • डाॅक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे मास्क/फेस कवर दिया जाए। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं. 18001805145 को सूचित किया जाए। 
  • नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज और उसके सम्पर्को आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा, तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
  • यदि व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु-रहित किया जाए।

 शापिंग-माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश 
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में माॅल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोले जा सकते हैं।

सभी माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी- बुन्देलखण्ड न्यूज़

  1. समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए।
  2. प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।
  3. जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
  4. फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगन्तुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस-कवर/मास्क पहने रहना होगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  5. कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्वोपायों को माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/आडियो-वीडियो का प्रयोग करते हुए प्रमुखता से करना होगा।
  6. जहां तक सम्भव हो आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  7. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा।
  8. ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं जैसे वृद्ध एवं गर्भवती कर्मी और ऐसे कर्मी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हो जैसे दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें यथासम्भव किसी फ्रन्ट
  9. लाइन कार्यों (अर्थात् जिनमें उनके अन्य व्यक्तियों/अतिथियों आदि के साथ सम्पर्क में आने की सम्भावना हो) में न लगाया जाए। माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा आईटी से सम्बन्धित कार्यों हेतु यथा-सम्भव घर से कार्य करने की सुविधा दी जाए। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  10. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेन्सिग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
  11. वैले-पार्किंग, यदि उपलब्ध हो, तो इस हेतु स्टाफ को फेस-कवर मास्क, ग्लव्स आदि के साथ परिचालन करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कार वाहन आदि के स्टियरिंग, दरवाजों के हैंडिल, चाभी आदि को समुचित प्रकार से कीटाणु-रहित कर लिया जाए। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  12. माॅल एवं होटल परिसर के अन्दर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  13. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं प्रवेश हेतु लाइनों में पर्याप्त शारीरिक-दूरी बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  14. आगन्तुकों/स्टाफ एवं सामान/वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  15. होम-डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाफ की माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा थर्मल-स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी।
  16. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में वस्तुओं/सामानों आदि की पूर्ति करते समय आवश्यक सावधानियां बरती जाए। इस हेतु सोशल-डिस्टेन्सिंग के सन्दर्भ में लाइन आदि की व्यवस्था/निःसंक्रमण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें की जाए। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  17. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर प्रवेश हेतु लाइनों में यथासम्भव एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी बनाये रखना आवश्यक होगा।
  18. माॅल एवं होटल के अन्दर स्थित दुकानों में शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुए ग्राहकों की संख्या कम-से-कम रखी जाएगी।
  19. बैठने सम्बन्धी व्यवस्थाओं में पर्याप्त सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाएगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  20. स्व-चालित सीढ़ियों के प्रयोग करते समय भी सीढ़ियों पर पर्याप्त सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाएगा।
  21. सीढ़ियों पर एकान्तर क्रम से (अर्थात एक सीढ़ी छोड़ते हुए अगली सीढ़ी पर केवल एक व्यक्ति) चलने हेतु व्यवस्था की जाए।
  22. एयर-कंडीशनरों/वेन्टिलेशन के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य एवं आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्राॅस-वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  23. ऐसे कार्यक्रम/इवेन्ट आदि जिनमें भीड़ इकट्ठा होने की सम्भावना हो, निषिद्ध रहेंगे।
  24. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर निरन्तर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पेय जल/वाश-बेसिन एरिया एवं शौचालयों में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  25. निरंतर स्पर्श किए जाने वाले प्वाइंट्स (दरवाजे के हैन्डिल कुन्डी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेन्चेस, बाथरूम के फिटिंग्स इत्यादि) सार्वजनिक रुप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिफ्ट, एस्केलेटर्स आदि का नियमित निःसंक्रमण 1 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्लोराइट का प्रयोग करके किया जाना अनिवार्य होगा।
  26. आगन्तुकों और कर्मियों/स्टाफ द्वारा प्रयोग किए गये फेस-कवर मास्क ग्लव्स आदि का उचित निक्षेपण सुनिश्चित किया जाएगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  27. समस्त शौचालयों आदि की गहन सफाई नियमित अन्तराल में की जाएगी।

माॅल के फूड-कोर्ट में निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए-

  • भीड़/लाइनों का समुचित प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन करना।
  • फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट्स में कुल सीटिंग क्षमता के 50 फीसदी से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
  • फूड-कोर्ट के स्टाफ/वेटर्स आदि को मास्क और ग्लब्स पहनने के साथ-साथ बचाव के दूसरे तरीकों को भी अपनाना अनिवार्य होगा।
  • ग्राहकों को बैठाने की व्यवस्था सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों के अनुसार होगी। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • खाने के आर्डर देने में भुगतान के समय सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया, कैशलेस पेमेंट/ईवाॅलेट आदि अपनायी जाए।
  • ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • किचेन के अन्दर स्टाफ द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन एवं किचेन-एरिया की नियमित अन्तराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
  • माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बन्द रहेंगें।
  • माॅल के अन्दर स्थित सिनेमा-हाॅल बन्द रहेंगें।

होटल के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा-

  • होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ विस्तृत जानकारी (ट्रैवेल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन) और स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाए।
  • सभी माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में भुगतान हेतु सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया यथा डिजिटल पेमेन्ट जैसे माध्यम को अपनाना अनिवार्य होगा।
  • होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पूर्व कीटाणु-रहित करना आवश्यक होगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • होटल के अतिथियों को ऐसे क्षेत्र जो कन्टेनमेन्ट जोन में पड़ते हों, में न जाने हेतु सूचित कर दिया जाए।
  • होटल को अपने स्टाफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस-कवर, फेस-मास्क, ग्लव्स और हैंड-सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने होंगे। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम-सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा एवं रूम के दरवाजे पर फूड-आइटम के पैकेट रख दिए जाएंगे उसे सीधे अतिथि के हाथों में नहीं दिया जाएगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • होम डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाफ की होटल प्राधिकारी ही द्ववारा थर्मल-स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • होटल के अतिथि एवं रूम-सर्विस/इन हाउस स्टाफ के मध्य सम्पर्क एवं संवाद सोशल-डिस्टेन्सिंग रखते हुए इन्टरकाॅम/मोबाइल फोन द्वारा ही किया जाएगा।

रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा-

  • रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन हो।
  • डिस्पोजेबल मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • कपड़े के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।
  • सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया यथा डिजिटल पेमेन्ट जैसे माध्यम को अपनाना अनिवार्य होगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • बुफे सेवा में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।

माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर संदिग्ध अथवा पुष्ट केस प्राप्त होने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी-

  • बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाए।
  • जब तक उसे चिकित्सक द्वारा परीक्षण न कर लिया जाय तब तक उसके द्वारा पूरे समय तक फेस-कवर/मास्क का प्रयोग किया जाएगा। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन को सूचित किया जाए। बुन्देलखण्ड न्यूज़
  • नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज और उसके सम्पर्कों आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा, तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
  • यदि व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु-रहित किया जाए।

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