विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की याचिका पर 26 को सुनवाई

मप्र हाईकोर्ट ने दमोह के देवेन्द्र चैरसिया हत्याकांड में पथरिया विधायक राम बाई के पति गोविंद सिंह की याचिका पर 26 मार्च तक के..

विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की याचिका पर 26 को सुनवाई

मप्र हाईकोर्ट ने दमोह के देवेन्द्र चैरसिया हत्याकांड में पथरिया विधायक राम बाई के पति गोविंद सिंह की याचिका पर 26 मार्च तक के लिए सुनवाई बढ़ा दी है।

यह मामला सोमवार को जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकल पीठ में सुनवाई के लिए लगा था। इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई 26 मार्च को नियत की गई है।  

उल्लेखनीय है कि हटा के एडीजे आरपी सोनकार ने 8 जनवरी 2021 को देवेन्द्र चैरसिया हत्याकांड में गोविंद सिंह को आरोपी बनाने और गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।

गोविंद सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एडीजे के आदेश को निरस्त करने और उनकी गिरफ्तारी रोकने की माँग की गई है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह का कहना है कि याचिकाकर्ता को झूठा फँसाया जा रहा है। वहीं मृतक देवेन्द्र चैरसिया के भाई महेश चैरसिया की ओर से भी आपत्ति दायर की गई है।

आपत्तिकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे, आनंद कुमार शर्मा, अनुभव जैन और मनीष मुखरैया का कहना है कि 8 फरवरी 2021 को एडीजे आरपी सोनकर ने आदेश पारित किया कि इस मामले में उन पर दबाव बनाया जा रहा है।

इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में भी 26 मार्च को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गोविंद सिंह के पुराने मामलों की जमानत निरस्त करने पर 26 मार्च को सुनवाई होनी है, जिसमें डीजीपी को गोविंद सिंह की गिरफ्तारी पर शपथ पत्र सहित उपस्थित होना है।

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