2 बच्चों के यौन शोषण के मामले में हॉस्टल वार्डन को मिली 20 साल की कैद

जनपद बांदा स्थित अतर्रा कस्बे में प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल के हॉस्टल वार्डन को दो बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले...

2 बच्चों के यौन शोषण के मामले में हॉस्टल वार्डन को मिली 20 साल की कैद

जनपद बांदा स्थित अतर्रा कस्बे में प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल के हॉस्टल वार्डन को दो बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में न्यायालय ने दोषी पाया। उसके इस कुकर्म के लिए न्यायालय द्वारा 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 29 हजार जुर्माना किया गया है। जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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जनपद के अतर्रा तहसील अंतर्गत कस्बे में स्थित तथागत ज्ञानस्थली स्कूल में पढ़ने वाले नौ व दस साल के दो बच्चों को हॉस्टल वार्डन रामरतन कुशवाहा द्वारा डरा धमका कर उनका यौन शोषण किया गया। इस बारे में बच्चों ने अपने घर में परिजनों को सूचना दी जिसके आधार पर 24 अप्रैल 2017 को पीड़ित बच्चों के परिजनों द्वारा ग्राम खम्हौरा निवासी रामरतन कुशवाहा के खिलाफ अतर्रा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

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तहरीर में स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन विवेचक ने प्रबंधक व प्रधानाचार्य को क्लीन चिट दे दी थी जिससे उन्हें मुकदमे से बाहर कर दिया गया। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत में चल रहा था। इस बारे में अभियोजक राम सुफल सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान 6 गवाह पेश किए गए।

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न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और इस मामले में हॉस्टल वार्डन को दोषी पाया। इसके लिए उसे 20 वर्ष की कठोर सजा की सजा सुनाई। साथ ही 29 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया। सजा के बाद पुलिस द्वारा दोषी वार्डन को जेल भेज दिया गया।

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