सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में, बीजेपी के इस पूर्व विधायक को तीन साल की सजा

शुक्रवार को एमपी /एमएलए कोर्ट ने मऊरानीपुर के पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार को 24 साल पुराने मामले में तीन साल के कारावास...

सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में, बीजेपी के इस पूर्व विधायक को तीन साल की सजा

शुक्रवार को एमपी /एमएलए कोर्ट ने मऊरानीपुर के पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार को 24 साल पुराने मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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मऊरानीपुर ब्लॉक कार्यालय में चार मार्च 1998 को पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार व तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सियाराम के बीच विवाद हो गया था। पूर्व विधायक ने बीडीओ से गरीबों के सरकारी आवास आवंटन की फाइल मांगी थी। लेकिन, बीडीओ ने सरकारी प्रपत्र बताते हुए देने से मना कर दिया था। इस पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था।

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इस मामले में बीडीओ ने पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने व सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक के समर्थकों ने कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन भी किया था।

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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद पूर्व विधायक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य तीन धाराओं में दो-दो साल की सजा सुनाई गई। हालांकि, बाद में पूर्व विधायक को मुचलके पर छोड़ दिया गया।

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