जालौन : बहन की हत्या में भाई को आजीवन कारावास

जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर भाई द्वारा बहन की चाकू से गोदकर...

जालौन : बहन की हत्या में भाई को आजीवन कारावास

जालौन। जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर भाई द्वारा बहन की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में सोमवार को पाक्सो कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने बहन की हत्या में भाई को दोषी करार दिया है, उसे आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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घटना 23 सितंबर वर्ष 2017 की है, कुठौंद क्षेत्र के एक गांव में युवती से उसका प्रेमी ज्ञान सिंह रात में मिलने के लिए गया था। आधी रात के बाद युवती के भाई कोमल दोहरे ने ज्ञान सिंह के साथ बहन को अंतरंग हालत में देख लिया। जिसके बाद उसने बहन पर चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। बहन के प्रेमी ज्ञान सिंह को भी उसने चाकू मारा लेकिन वह बच गया था, बाद में ज्ञान सिंह की तहरीर पर कुठौंद पुलिस ने कोमल के विरुद्ध हत्या व हत्या की कोशिश की धारा में मुकदमा दर्ज किया।

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पुलिस ने आरोपित कोमल दोहरे को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर ली गई। साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने कोमल दोहरे के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आठ साल चली सुनवाई के बाद सोमवार को पाक्सो कोर्ट में इस मामले का फैसला सुनाया गया।

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शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश मुहम्मद कमर ने बहन की हत्या व उसके प्रेमी की हत्या की कोशिश में कोमल दोहरे को दोषी करार दिया है। हत्या में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर दोषी को जेल भेज दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार

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