मप्र विस चुनाव : 17 को मतदान, आज शाम छह बजे थम जाएगा शोर

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मप्र विस चुनाव : 17 को मतदान, आज शाम छह बजे थम जाएगा शोर

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिए जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी आज (बुधवार ) शाम 6 बजे से चुनावी शोरगुल थम जाएगा। इसके साथ ही आम सभाओं, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार आदि गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित हो जाएंगी। साथ ही उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को पूर्व में जारी की गईं वाहनों की अनुमति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएंगी।

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प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 17 नवंबर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनावी प्रचार बंद करने के आयोग के आदेश हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

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राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया उम्मीदार या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट 5:30 बजे मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किए जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा।

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भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि अन्य जिलों से आए विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को 15 नवंबर को शाम 6.00 बजे के तत्काल बाद जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। संबंधित अधिकारी व पुलिस प्रतिबंधित समय में होटल, लॉज, सामुदायिक भवन व धर्मशाला आदि पर नजर रखेंगे कि वहाँ कौन-कौन से व्यक्ति ठहरे हुये हैं।

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आयोग के यह भी निर्देश हैं कि जिले की सीमा पर बाहर से आने वाले वाहनों की सघन जाँच की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में 15 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद प्रचार करने अथवा भीड़ एकत्रित करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में सेलफोन इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

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बताया गया कि 15 नवंबर को सायंकाल 6 बजे के बाद सभी प्रकार के वाहनों की अनुमति निरस्त हो जाएंगी। इसके बाद उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता को केवल एक-एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। हर वाहन में वाहन चालक सहित पांच से अधिक लोगों का बैठना प्रतिबंधित रहेगा। वाहन की नई अनुमति मूलप्रति में विंड स्क्रीन पर चस्पा करनी होगी। मतदाता द्वारा मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के बाहर तक स्वयं के वाहन का उपयोग मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए किया जा सकेगा।

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मतदान दिवस को प्रत्याशी मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर अस्थायी बूथ (मतदाता सहायता केंद्र) बना सकेंगे। इसकी अनुमति स्थानीय निकाय से लेनी होगी। बूथ पर केवल एक टेबल व दो कुर्सियां रखने की अनुमति होगी। धूप से बचाव के लिए एक छाता अथवा 10 गुणा10 फीट आकार का छोटा सा तम्बू लगाया जा सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार

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