नाबालिग चचेरी बहन को, हवस का शिकार बनाने वाले भाई को मिली 15 साल की कैद

जनपद बांदा में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाले भाई को न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए..

नाबालिग चचेरी बहन को, हवस का शिकार बनाने वाले भाई को मिली 15 साल की कैद
फाइल फोटो

बांदा,

जनपद बांदा में भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाले भाई को न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए 15 साल की कैद और 10000 रुपए जुर्माना किया है। आरोपी चचेरी बहन को  बहला-फुसलाकर कहीं ले गया और 3 दिन तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना तिंदवारी थाना क्षेत्र की है। बताते हैं कि आरोपी मोहित ने 26 अगस्त 2018 को 15 वर्षीय चचेरी बहन को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था।

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इधर परिवार के लोग उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे लेकिन कहीं पता नहीं चला। इस दौरान आरोपी ने चचेरी बहन को जबरन हवस का शिकार बनाया और इसके बाद 29 अगस्त को घर पर छोड़ कर चला गया। लड़की ने घटना की पूरी जानकारी अपने परिजनों को रोते हुए बताई जिसके आधार पर लड़की के भाई ने मोहित के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमा पंजीकृत होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने तफ्तीश के चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की।

विशेष अभियोजक रामसुफल सिंह और शिवपूजन सिंह ने 5 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मिले साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने मोहित को दुष्कर्म का दोषी माना और इस मामले में 15 साल सश्रम कारावास, 10000 रुपए जुर्माना साथ ही बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में भी आरोपी को 6 वर्ष की कैद और 5000 रुपए का जुर्माना किया। पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष की जेल और 10000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर क्रमशः 6 माह 2 माह और 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में शामिल किया जाएगा। न्यायालय के फैसले पर पीड़ित परिवार ने राहत महसूस की है।

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