नो हेलमेट नो फ्यूल: 26 जनवरी से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा
सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बांदा में कड़े निर्देश ,जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार, यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 170 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माने का प्रावधान भी है।
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