पालतू जानवरों से पब्लिक प्लेस में गंदगी कराया और इधर उधर थूका तो लगेगा जुर्माना

लखनऊ राजधानी के फैजुल्लागंज में गुरुवार को डेंगू, मलेरिया फैलने से शहर में हड़कंप मच गया है, जिसके कारण योगी सरकार प्रदेश..

पालतू जानवरों से पब्लिक प्लेस में गंदगी कराया और इधर उधर थूका तो लगेगा जुर्माना
फाइल फोटो

लखनऊ राजधानी के फैजुल्लागंज में गुरुवार को डेंगू, मलेरिया फैलने से शहर में हड़कंप मच गया है, जिसके कारण योगी सरकार प्रदेश की स्वच्छता को लेकर  प्रदेश के हर जिले को साफ-सुथरा रखने के लिए आदेश दिये हैं। 

बता दें कि गुरुवार को सरकार ने नगर विकास विभाग से तैयार अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली -2021 पर मुहर लगा दी है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता हुआ पकड़ा जाएगा, तो उसे 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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ये नियमावली नगर निगमों से लेकर नगर पंचायत वाले छोटे नगरों में भी लागू की गई है। अगर आप जानवर पालने के शौकीन है तो अब आप को इसके लिए अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। नियम के आधर पर अगर पालतू जानवर पब्लिक प्लेस पर मल त्याग करता है तो आपको 500 रुपये जुमार्ना देना पड़ेगा।

बता दें कि प्रदेश के नगर निकायों में रोजाना करीब 14,468 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। लेकिन मानक के अनुसार इसका निस्तारण नहीं हो पाता।  इसके अलावा अगर किसी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर कार्यक्रम के आयोजक को कार्यक्रम स्थल की खुद सफाई करानी होगी। सफाई नहीं कराने पर उसे एरिया और कचरे के हिसाब से जुमार्ना देना होगा। 

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इसके अलावा रेहड़ी-पटरी या फेरी लगाने वालों को बंद डिब्बा अपने पास रखकर कूड़ा एकत्र करना होगा।  इधर-उधर गंदगी फेंकने पर कार्रवाई की जाएगी।  इसके साथ ही अगर आप ने खुले नाले-नालियों में कचरा फेंका तो सख्ती की जायेगी। नाले-नालियों को साफ रखने की जिम्मेदारी कॉलोनी वालों की होगी। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकना प्रतिबंधित है इसके साथ ही पशुओं की पहुंच वाले स्थानों पर भी कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित रहेगा।  

नगर निगम के तरफ से  गीला और सूखा कचरा फेकने के लिए हरा और नीला डिब्बा रखा गया है उसमें ही कचरा फेका जाये इधर-उधर न फेका जाये। बता दें कि जिन जगहों से ज्यादा कूड़ा निकलता है ऐसे अपार्टमेंट, गली में स्थित घर, होटल, पार्क, मॉल, सरकारी या निजी आवासीय कालोनियां, दुकानों, कार्यालयों,  एयरपोर्ट, रेलवे और इंडस्ट्रीज को अपने क्षेत्रों में अलग-अलग कूड़ा रखने और उसे निस्तारित करने की व्यवस्था करनी होगी। शहर की महापौर ने बताया कि किसी भी जगह गंदगी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। गंदगी करने वालो पर कार्यवाही की जायेगी। शहर को साफ और रोग मुक्त करना है।

इस प्रकार से लगेगा जुर्माना 

  1. गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर         1000 ,750, 500 , 350
  2. सर्वाजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर 500, 400, 300, 200
  3. स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750, 500, 400 , 300
  4. कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर   2000 ,1500 ,1200 ,1000
  5. खुले में जनवरों को शौच कराने पर 500 300 200 100
  6. निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू मल खुले मैदान में बहाने पर 500, 300, 200, 100
  7. नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500, 300, 200, 100

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