सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत, कोर्ट के आदेश पर हुआ मुकदमा

सत्ता पक्ष कोई भी अपराध करें यूपी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती है। ऐसा ही एक मामला जनपद बांदा के..

सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत, कोर्ट के आदेश पर हुआ मुकदमा

सत्ता पक्ष कोई भी अपराध करें यूपी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती है। ऐसा ही एक मामला जनपद बांदा के पूर्व विधायक राजकरण कबीर से जुड़ा हुआ है। उनके खिलाफ एक मकान में कब्जा करने की नियत से आग लगवाने का आरोप है। लेकिन पुलिस ने सत्ता पक्ष की हनक के चलते उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया। आखिरकार पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। 

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जनपद के कालिंजर थाना क्षेत्र के ग्राम सौंता निवासी श्रीराम यादव का कहना है कि पिता दीवानी ने गांव के मैयादीन से जुलाई 2014 में एक बीघा खेत खरीदा था। यहां पर वह मकान बनाकर रहते हैं। पूर्व विधायक नरैनी राजकरण कबीर ने श्रीराम यादव के मकान के पीछे की जमीन पिछले वर्ष अपने बेटे अमित कुमार के नाम बैनामा करा ली। पूर्व विधायक पर आरोप है कि 20 फरवरी को उन्होंने अपने बेटे अमित कुमार कबीर, कैलाश कुमार गुप्ता, अंकित कुमार गुप्ता, राजेंद्र कुमार त्रिपाठी और वीरेंद्र कुमार समेत अन्य लोगों के साथ घर पहुंच कर घर की महिलाओं से पूर्व विधायक राजकरण कबीर ने कहा कि उन्होंने इस जमीन को खरीद लिया है और जल्दी से जल्दी इस मकान को खाली कर दिया जाए।

विरोध करने पर बीजेपी नेता ने मुकदमे में फंसाने और घर में आग लगाने की धमकी तक दे डाली। आरोप है कि 26 फरवरी की रात घर में आग भी लगवा दी। घर के लोग इस अग्निकांड से बाल बाल बच गए अन्यथा उन्हें अपनी जान गंवानी पड सकती थी। इस मामले की शिकायत करने पीड़ित परिवार कालिंजर थाने गया लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तब यह परिवार पुलिस अधीक्षक के दरबार में पहुंचा और न्याय की फरियाद की। लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। जिससे हताश होकर यह परिवार न्याय की मांग करते हुए न्यायालय पहुंचा। अपर सत्र न्यायालय प्रथम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व विधायक राजकरण सहित उनके बेटे चार नामजद सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। इस आदेश के बाद आखिरकार पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। यह मामला कालिंजर थाने में दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है।

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