कोटा तो 628 का पर आवेदन मिले केवल 366, आखिर चूक हो रही है कहां

उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के अंतर्गत जिले में 628 लाभार्थियों को कोटा देने का ऐलान किया है...

कोटा तो 628 का पर आवेदन मिले केवल 366, आखिर चूक हो रही है कहां

अनिल शर्मा, उरई

उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के अंतर्गत जिले में 628 लाभार्थियों को कोटा देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 366 आवेदन ही ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी ने दी। सत्यम त्रिपाठी ने कहा, ”निदेशालय के पत्र के बाद जो समीक्षा बैठक हुई, उसमें अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 में पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना तहत जालौन जनपद में अत्यंत कम आवेदन पत्र आनलाइन किए जा रहे हैं। सम्बन्धित सत्यापनकर्ता अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अधिक से अधिक आवेदन पत्र भरवाये जाने के निर्देश दिए गए हैं।“

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विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार शादी अनुदान पोर्टल पर दिनांक 30 नवम्बर तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 325 और शहरी क्षेत्र में कुल 41 यानी कुल 366 आवेदन पत्र आनलाइन किए गए हैं, जबकि जनपद को 628 लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि नियमावली के अनुसार पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना हेतु पात्रता की जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उसके अनुसार आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए, अर्थात शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये प्रतिवर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पाने वालों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आनलाइन आवेदन में अंकित करना अनिवार्य होगा। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना भी अनिवार्य है। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी, एक परिवार में अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

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श्री त्रिपाठी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपनी पुत्री की शादी की गई अथवा आगामी माहों में प्रस्तावित है, वो विभागीय वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर किसी भी जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से अपना आवेदन पत्र शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक ऑनलाइन करा कर हार्डकापी वांछित संलग्नकों सहित सम्बन्धित सत्यापनकर्ता अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। पात्रता के आधार पर 20 हजार रुपये का लाभ अनुमन्य कराया जाएगा।

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