मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की झूठी सूचना देकर सनसनी फैला दी

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के मेट्रो स्टेशन को आतंकवादी द्वारा बम से उड़ाये जाने की ....

मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की झूठी सूचना देकर सनसनी फैला दी

बांदा,

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के मेट्रो स्टेशन को आतंकवादी द्वारा बम से उड़ाये जाने की सूचना पर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। जब इस मामले की जांच की गई और संभावित आतंकी के नंबर को ट्रेस किया गया तो उसका लोकेशन बांदा में मिला। बांदा में पकड़े गए युवक से पूछताछ के बाद असली मुजरिम चित्रकूट का रमेश शुक्ला निकला। जिसने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फर्जी सूचना दी थी। चित्रकूट निवासी इस आरोपी को बांदा जिले के कालिंजर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

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इस बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने मीडिया को बताया कि 7 जुलाई 2023 को समय 10.23 बजे अभियुक्त रमेश शुक्ला पुत्र कुंज विहारी शुक्ला निवासी सीतापुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने मोबाइल नम्बर-7755026855 द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 1076 पर  काल कर सूचना दी गई कि एक आतंकवादी मोबाइल नम्बर 9005243620 द्वारा समय 11.48 बजे लखनऊ के हजरतगंज रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट किया जायेगा।

हेल्पलाइन द्वारा उक्त जानकारी को सभी जनपदों में सर्कुलेट कर प्रभावी कार्यवाही को निर्देशित किया गया था। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कॉलर द्वारा दिये गये आतंकवादी के उक्त नम्बर को सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस करने पर जानकारी मिली कि उक्त नम्बर थाना कालिंजर क्षेत्र के ग्राम सढ़ा के रहने वाले दिनेश तिवारी का है। 

कॉलर रमेश शुक्ला ने अपने मोबाइल नम्बर-775026855 से डायल यूपी-112 पर भी कॉल करके जानकारी दी गई कि थाना कालिंजर के ग्राम सढ़ा का रहने वाला दिनेश तिवारी बम बनाता है तथा उसका बढ़ा भाई ओम प्रकाश तिवारी बम बेचता है। उक्त सूचना की जानकारी पीआरवी द्वारा थाना कालिंजर पर दी गई।

जिस पर प्रभारी निरीक्षक थाना कालिंजर द्वारा पुलिस फोर्स के साथ सघन जांच की। जिसमें रमेश शुक्ला द्वारा डायल यूपी 112 पर दी गई सूचना पूर्णतयाः असत्य एवं भ्रामक पाई गई। पूरे मामलें की जांच में पाया गया कि अभियुक्त रमेश शुक्ला द्वारा बम विस्फोट की फर्जी सूचना फैलाकर लोक शान्ति को भंग करने का प्रयास किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कालिंजर पर धारा 182/505(1)(इ)  पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

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