उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पर जारी की नई गाइड लाइन, देखें यहाँ

देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की..

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पर जारी की नई गाइड लाइन, देखें यहाँ
कोरोना पर जारी की नई गाइड लाइन

लखनऊ,

  • प्रभावित प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की होगी जांच

देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की। इसके तहत कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की उप्र के सभी हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी गाइड लाइन में कहा गया है संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर एंटीजन जांच कराई जाए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि लक्षणयुक्त होने आरटीपीसीआर का नमूना लिया जाए।

प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजे गये दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से वापस आ रहे यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर ही एंटीजन जांच कराई जाए। साथ ही लक्षणयुक्त व्यक्तियों के नमूने आरटीपीसीआर जांच के लिए एकत्र कर जिले की संबद्ध प्रयोगशाला को भेजे जाएं।

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  • मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा है :

रेलवे के सहयोग से सभी यात्रियों की सूची प्राप्त कर सर्विलांस की कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा उन रेलवे स्टेशन पर जहां लंबी दूरी से अन्य प्रदेशों से आने वाली रेलगाड़ियां रुकती हों, वहां 24 घंटे कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इसके अलावा प्रत्येक जिले में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र तथा स्कूल-कॉलेज आदि में कोविड-19 की जांच किए जाने के लिए पहले से तैयार किए गए क्षेत्रवार कैलेंडर के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तक अभियान के तहत घर-घर भ्रमण कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर से प्रतिदिन ऐसे क्षेत्रों के विषय में जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है, जहां देश के अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग वापस आए हैं।

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राजधानी लखनऊ में मास्क न लगाना अब भारी पड़ेगा। यह लापरवाही बरतने वालों को मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं दी जाएगी। वहीं, चारबाग स्टेशन व लखनऊ जंक्शन पर बगैर मास्क के दिखने वालों से रेलवे प्रशासन सौ रुपये जुर्माना वसूलेगा। यह सख्ती संक्रमण काबू में करने के लिए की जा रही है।

मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन होगा। लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन ने बुधवार को बैठक के बाद यह घोषणा की। जिमखाना क्लब में हुई कार्यकारिणी की बैठक में थोक और फुटकर दोनों विक्रेता थे।

मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष गिरिराज रस्तोगी ने कहा कि होली को लेकर बाजार में भीड़ बढ़ गई है। वहीं, कोरोना के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए अब बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति के साथ कारोबार नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था फुटकर तथा थोक दोनों बाजारों पर लागू होगी। वहीं, बाजारों में समय-समय पर सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। दवा कारोबारियों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

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