श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : दो घंटे चली बहस में 1967 के समझौते का बताया गलत, अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर जिला जज की अदालत में बुधवार दोपहर सुनवाई हुई। दो घंटे बहस होने के बाद..

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : दो घंटे चली बहस में 1967 के समझौते का बताया गलत, अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला (Shri Krishna Janmabhoomi case)

अदालत ने 12 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने का दिया समय

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर जिला जज की अदालत में बुधवार दोपहर सुनवाई हुई। दो घंटे बहस होने के बाद जिला जज ने अगली सुनवाई 12 अक्टूबर निर्धारित की है। अदालत ने 12 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है। याचिकाकर्ता कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता ने अपनी बहस पूरी की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा 1967 में जो समझौता हुआ है, वह गलत है। डिक्री करने का अधिकार किसी ट्रस्ट को नहीं है, इसलिए यह डिक्री रद्द की जाए।

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सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सबसे पहले अदालत में 22 सितम्बर 2020 श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा किया गया। संबंधित अदालत ने इसे खारिज कर दिया और इसके बाद वह जिला जज की अदालत में रिवीजन में आ गई। बुधवार को जिला जज की अदालत में वादीगण के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरी शंकर जैन तथा पंकज वर्मा ने बहस की।

वादी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि उन्होंने अदालत में बहस पूरी कर ली है। जिला जज की अदालत ने मुस्लिम पक्ष को बहस करने के लिए 12 अक्टूबर का समय दिया है। वहीं, शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह 12 को बहस करेंगे।

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हरिशंकर जैन ने बताया कि आज श्रीकृष्ण जन्म भूमि मामले को लेकर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने अपना पक्ष विस्तृत जानकारी के साथ न्यायालय के समक्ष रखा। इसे सुनने के बाद जज ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर तय की है। इस दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे।

वहीं, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया आज याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की बहस लंबी चली। 12 अक्टूबर को हम अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखेंगे। विवाद के संबंध में जो बात कही जा रही है, उसे लेकर हमने अपनी ओर से पहले भी जवाब दाखिल किया था। मथुरा शांतिप्रिय नगरी है। सब लोग मिलजुलकर रहते हैं। 1967 में जो समझौता हुआ था, उसकी याद 2021 मे आई है। तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर 12 अक्टूबर को अपनी बात दमदारी के साथ रखेंगे।

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हि.स

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