युवती के साथ छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने सुनाई तीन वर्ष की सजा

8 साल पहले खेत से घर वापस लौट रही युवती के साथ रास्ते में बुरी नियत से हाथ पकड़ कर छेड़खानी के मामले में ...

युवती के साथ छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने सुनाई तीन वर्ष की सजा

जालौन, 

8 साल पहले खेत से घर वापस लौट रही युवती के साथ रास्ते में बुरी नियत से हाथ पकड़ कर छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) ने आरोपित को तीन वर्ष का कारावास और 12 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

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कोंच कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती आठ साल पहले 10 अप्रैल 2015 को समय शाम साढ़े चार बजे खेत से गेहूं की फसल काट कर घर वापस लौट रही थी। जैसे ही युवती शहीद की चक्की के पास पहुंची तभी कोंच के आराजी लाइन निवासी रहीस उर्फ रहीम समेत अज्ञात तीन लोगों ने युवती को रास्ते में रोककर छेड़खानी शुरू कर दी थी। जब युवती ने विरोध किया तो वह गाली गलौज कर भाग गए थे। घर लौटी युवती ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी।

पिता ने कोंच पुलिस से शिकायत कर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कराया था। जिस पर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिए थे। आठ साल तक चली सुनवाई में गवाहों और वादी पक्ष के बयानों ने आधार पर आरोपित युवक रहीस को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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हिस

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