दहेज हत्या में मां-बेटे को हुई उम्रकैद

दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय ने मां-बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 27 हजार रुपये के जुर्माना से भी ....

दहेज हत्या में मां-बेटे को हुई उम्रकैद

चित्रकूट

विशेष न्यायाधीश ने 27-27 हजार का किया जुर्माना

दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय ने मां-बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 27 हजार रुपये के जुर्माना से भी दंडित किया है। बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि रैपुरा थाने के अगरहुंडा गांव के शंकर दयाल ने बेटी गेंदिया की शादी जून 2016 में पहाड़ी थाने के चिल्लामाफी गांव के पप्पू पुत्र अवधेश से की थी।

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शादी के बाद से पति पप्पू और सास सुशीला दहेज को लेकर उत्पीड़न करते थे। गेंदिया को पति और सास ने दो अप्रैल 2019 को आग से जला दिया। कुछ दिन तक सतना में इलाज के बाद घर ले आए। इलाज कराना बंद कर दिया। वह बेटी को लेकर बांदा इलाज कराने गया, किंतु वहां गेंदिया की मौत सात मई 2019 को हो गई। सूचना के बाद कोई सुनवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।



न्यायालय ने धारा 156(3) के प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के विशेष न्यायाधीश/अपर जिला जज संजय कुमार ने दहेज हत्या का दोषसिद्ध होने पर आरोपी मां सुशीला व बेटे पप्पू को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक को 27 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया।

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हिस

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